आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यक्ति को ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा
इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज विवरण मेल न खाने पर विभाग नोटिस भेज सकता है
मृतक का भी भरना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न